- मार्च, 2021 में केन्द्र सरकार द्वारा गठित ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग’ भग हो गया।
- उक्त आयोग के गठन से संबंधित अध्यादेश को संसद में पेश नहीं किया गया था।
- संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को छ: सप्ताह की अवधि के भीतर संसद के दोनों सदनों में पेश कर दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य होता हे।
- उल्लेखनीय है कि 28 अक्टूबर, 2020 को राष्ट्रपति द्वारा ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश, 2020’ प्रख्यापित किया गया था।
- अध्यादेख में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय अनुसंधान और समस्याओं को पहचानकर उनके समाधान के लिए एक वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था।
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