खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की सीमा निर्धारित




  • फरवरी, 2021 में भारतीय खाद्य सुरखा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) खााद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियमन, 2011 में संशोधन किया गया।
  • इस संशोधन से कृत्रिम, प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा को सीमित करना है।
  • वर्ष 2021 में ट्रास पैâटी एसिड की मात्रा को 5 प्रतिशत और वर्ष 2022 में 2 प्रतिशत तक सीमित करना है।
  • ट्रांस फैटी एसिड को कृत्रिम या प्राकृतिक रूप में तैयार किया जाता है इसके अधक सेवन से हृदयाघात रक्तचाप मधुमेह बांझपन कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है।

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