- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च स्तर के कर्ज से जूझ रहे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र में कई संरचनात्मक और प्रक्रिया सुधारों को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल 9 संरचनात्मक और 5 प्रक्रिया सुधारों को मंजूरी दी है।
- राहत पैकेज से रोजगार के अवसरों की रक्षा और सृजन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, तरलता बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहित करने और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (Telecom Service Providers - TSPs) पर नियामक बोझ को कम करने की उम्मीद है।
- AGR की परिभाषा में बदलाव: एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (Adjusted Gross Revenue - AGR) की परिभाषा में बदलाव किया गया है और अब सभी नॉन-टेलीकॉम रेवेन्यू को AGR से हटा दिया जाएगा।
- युक्तिसंगत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क: स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क पर ब्याज की मासिक चक्रवृद्धि वार्षिक चक्रवृद्धि द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है और एमसीएलआर + 2% सूत्र के आधार पर ब्याज दर कम हो जायेगा। लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम उपयोगकर्ता शुल्क और सभी प्रकार के शुल्क के भुगतान पर जुर्माना पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।
- बकाया पर चार साल की मोहलत: दूरसंचार क्षेत्र के वैधानिक बकाया पर चार साल के लिए अधिस्थगन की घोषणा की गई है। यह 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होगा ।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI): सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत दूरसंचार क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर 100% कर दिया है।
- नीलामी कैलेंडर तय: अब से स्पेक्ट्रम नीलामी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में आयोजित की जाएगी।
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