तीन कृषि कानून को रद्द करने की घोषणा की



  • प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शीघ्र की इन तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020
  • यह अधिनियम किसानों के लिए अधिसूचित कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) मंडियों के बाहर कृषि बिक्री और विपणन खोलने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह अधिनियम अंतर-राज्यीय व्यापार की बाधाओं को दूर करता है और साथ ही कृषि उपज के इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह सरकार द्वारा नियंत्रित मंडियों के एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास करता है और किसानों को सीधे निजी खरीदारों को बेचने की अनुमति देता है।
मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020 
  • यह अधिनियम अनुबंध खेती के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करता है। यह किसानों को कंपनियों के साथ लिखित अनुबंध करने और उनके लिए उत्पादन करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020
  • यह अधिनियम आवश्यक वस्तुओं की सूची से दाल, अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, प्याज और आलू को हटा देता है। यह इन खाद्य वस्तुओं के उत्पादन, संचलन, भंडारण और वितरण को नियंत्रणमुक्त करने का प्रयास करता है।




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