आरबीआई ने मोबिक्विक और स्पाइस मनी पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

  • भारतीय रिजर्व बैंक ने मानदंडों के उल्लंघन के लिए दो भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों, वन  मोबिक्विक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइस मनी लिमिटेड  पर मौद्रिक दंड लगाया है। 
  • केंद्रीय बैंक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दोनों भुगतान कंपनियों पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 
  • एक बयान में, आरबीआई ने कहा कि उसने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएसएक्ट) की धारा 26 (6) में निर्दिष्ट प्रकृति के अपराध करने के लिए दो भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाया है।

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