- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ( CCI) ने अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
- CCI ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की एक इकाई फ्यूचर कूपन के साथ 2019 के अमेज़ॅन सौदे को भी निलंबित कर दिया है।
- CCI के आदेश के अनुसार, “संयोजन और लेनदेन की फिर से जांच करना आवश्यक है”। कंपनी अधिनियम की धारा 45 की उप-धारा (2) के अनुसार, CCI ने अमेजन को आदेश प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर फॉर्म II में नोटिस देने का भी निर्देश दिया।
- इसके अलावा 28 नवंबर, 2019 को दी गई मंजूरी इस तरह के नोटिस का निपटारा होने तक स्थगित रहेगी।
- CCI ने अमेजन पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, क्योंकि यह समझौते के तहत फ्यूचर रिटेल लिमिटेड शेयरहोल्डर्स एग्रीमेंट (FRL SHA) की पहचान करने और उसे सूचित करने में विफल रहा था। अधिनियम की धारा 6(2) के तहत पहचान एक दायित्व है।
- अमेजन को दो महीने के भीतर जुर्माना भरना होगा।
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