- हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम वर्ष 2020 में पारित किया गया था।
- यह अधिनियम राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियों को सुरक्षित रखता है।
- यह अधिनियम सभी साझेदारी फर्मों, कंपनियों, ट्रस्टों, सोसाइटियों और 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले किसी भी संगठन पर लागू होता है।
- यह अधिनियम राज्य और केंद्र सरकार पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियम 10 साल के लिए, यानी 2030 तक लागू होगा।
- राज्य में नियोक्ताओं को स्थानीय उम्मीदवारों को 75% नौकरियां प्रदान होंगी।
- ये नौकरियां वे हैं जो 50,000 रुपये तक वेतन प्रदान करती हैं।
- नियोक्ताओं को अपने सभी कर्मचारियों को एक निर्दिष्ट पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा।
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