- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने गूगल पर 1,337 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है।
- गूगल को बहुपक्षीय बाजारों में अपनी मज़बूत स्थिति का दुरूपयोग करने का दोषी पाया गया है।
- आयोग ने गूगल को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आचरण को संशोधित करने का निर्देश दिया है।
- आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि ऑनलाइन सर्च बाजार में गूगल ने प्रतिस्पर्धी सर्च ऐप्स की बाजार पहुंच को बाधित करते हुए अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी।
- गूगल ने मोबाइल एप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट (MADA) के तहत संपूर्ण गूगल मोबाइल सूट (GMS) की प्री-इंस्टॉलेशन अनिवार्य कर दी है, जिसे अनइंस्टॉल करने का कोई विकल्प नहीं है।
- सीसीआई के अनुसार, यह उपकरण निर्माताओं के लिए एक अनुचित सर्त है और इस तरह प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करती है।
- अप्रैल 2019 में, सीसीआई ने देश में एंड्रॉइड-आधारित स्मार्टफोन के उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद मामले की विस्तृत जांच का आदेश दिया था।
Tags:
आर्थिकी परिदृश्य
