- सरकार ने आधार नियमों में बदलाव किया है।
- इसने निर्दिष्ट किया है कि आधार संख्या धारक आधार के लिए नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर कम से कम एक बार सहायक दस्तावेजों को अपडेट कर सकते हैं।
- यह केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में आधार से संबंधित जानकारी की निरंतर सटीकता सुनिश्चित करेगा।
- पिछले महीने, यूआईडीएआई ने लोगों से पहचान और निवास प्रमाण दस्तावेजों को अपडेट करने के लिए कहा था, अगर उन्हें 10 साल से अधिक समय पहले यूनिक आईडी जारी किया गया था, लेकिन तब से अपना विवरण अपडेट नहीं किया हैं।
- अब तक 134 करोड़ आधार नंबर (12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या) जारी किए जा चुके हैं।
- 1,000 से अधिक राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं लाभार्थियों की पहचान और प्रमाणीकरण और लाभों के हस्तांतरण के लिए आधार का उपयोग करती हैं।
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