बाल श्रमिक विद्या योजना

  • 5,000 बच्चों तक पहुंचने के लिए, यूपी सरकार ने सभी 75 जिलों में 'बाल श्रमिक विद्या योजना' का विस्तार करने का निर्णय लिया।
  • योजना का मुख्य उद्देश्य बाल श्रमिकों को शिक्षित करना है। इसे वर्तमान में 20 जिलों में लागू किया जा रहा है और 2,000 बच्चों को लाभ मिल रहा है।
  • कृषि, स्वरोजगार, गृह-आधारित प्रतिष्ठानों, घरेलू काम और अन्य प्रकार के श्रम में शामिल 8 से 18 वर्ष की आयु के चयनित बच्चों को वित्तीय सहायता मिलेगी।
  • बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत लाभार्थी लड़के और लड़कियों को सालाना 12000 रुपये और 14400 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।
  • इसके अलावा भूमिहीन परिवारों के कामकाजी बच्चे भी योजना के पात्र हैं।
  • वित्तीय सहायता पाने की एकमात्र शर्त स्कूल में 70 प्रतिशत उपस्थिति है।
  • जिन परिवारों में माता या पिता का निधन हो गया है वे योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे।
  • यदि ये बच्चे कक्षा 8, 9 और 10 पास करते हैं, तो उन्हें प्रत्येक स्तर को पास करने के लिए 6,000 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं।

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