दो सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द

  • 11 जुलाई को, श्री शारदा महिला सहकारी बैंक, तुमकुर, कर्नाटक और हरिहरेश्वर सहकारी बैंक, वाई, सतारा का लाइसेंस आरबीआई द्वारा रद्द कर दिया गया है क्योंकि ऋणदाताओं के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थीं।
  • हरिहरेश्वर सहकारी बैंक ने 11 जुलाई, 2023 से बैंकिंग व्यवसाय बंद कर दिया।
  • परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
  • जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) हरिहरेश्वर सहकारी बैंक के लगभग 99.96% जमाकर्ताओं को पूरी राशि का भुगतान करेगा।
  • डीआईसीजीसी श्री शारदा महिला सहकारी बैंक के करीब 97.82% जमाकर्ताओं को पूरी रकम का भुगतान करेगा।
  • उनके लाइसेंस रद्द करने के परिणामस्वरूप, बैंकों को 'बैंकिंग' का व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है जिसमें जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान शामिल है।
  • 12 जून, 2023 तक, डीआईसीजीसी ने श्री शारदा महिला सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं को कुल बीमाकृत जमा राशि का 15.06 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।

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