मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को गैरकानूनी संघ घोषित

  • गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा 'मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट)'/एमएलजेके-एमए को यूएपीए के तहत एक 'गैरकानूनी संघ' घोषित किया गया है।
  • गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह संगठन और इसके सदस्य जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल थे।
  • एमएलजेके-एमए पर यूएपीए लगाए जाने के साथ, संगठन अब यूएपीए अधिनियम की शर्तों और दंड के अधीन होगा।
  • इस संगठन के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।
  • इसने आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन किया और लोगों को जम्मू-कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाया।
  • गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत में गैरकानूनी गतिविधियाँ संघों को रोकना है।

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