- समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है।
- समान नागरिक संहिता (यूसीसी) उत्तराखंड विधेयक 2024 विधानसभा से पारित हो गया है।
- यह विवाह और तलाक, उत्तराधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप और इससे संबंधित मामलों से संबंधित कानूनों को नियंत्रित और विनियमित करेगा।
- अब, उत्तराखंड में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत पर एक समान कानून होगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।
- समान नागरिक संहिता राज्य की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगी।
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