- 15 फरवरी को, गैर-वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 'वन मित्र' योजना और इसका पोर्टल लॉन्च किया गया।
- 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्य 'वन मित्र' बनने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।
- योजना का उद्देश्य राज्य भर में वन क्षेत्रों को बढ़ाने, वनीकरण की उत्तरजीविता दर में वृद्धि सुनिश्चित करने और गैर-वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने में स्थानीय जनता को सीधे शामिल करना है।
- प्रत्येक वन मित्र को पौधों के रखरखाव के आधार पर प्रोत्साहन मिलेगा और वह अधिकतम 1,000 पौधे लगा सकता है।
- 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी व्यक्ति वन मित्र बन सकता है।
- योजना के प्रथम चरण में पोर्टल के माध्यम से 7500 वन मित्रों का चयन किया जायेगा। एक वन मित्र अपने गाँव, कस्बे या शहर में वृक्षारोपण के लिए गैर-वन भूमि का चयन कर सकता है।
- यदि रोपा गया पेड़ वन मित्र की अपनी जमीन पर उगता है, तो उन्हें पेड़ का मालिक माना जाएगा।
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