इराक ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित किया

  • इराक की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला एक कानून पारित किया।
  • इराक का नया संशोधित कानून अदालतों को समलैंगिक संबंधों में शामिल लोगों को 10 से 15 साल जेल की सजा देने में सक्षम बनाता है।
  • इसने समलैंगिकता या वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कम से कम सात साल की जेल अनिवार्य कर दी है।
  • जो कोई भी अपने जैविक लिंग या पहनावे को स्त्रैण तरीके से बदलता है उसे एक और तीन साल की सज़ा हो सकती है।
  • इस कानून में समलैंगिकता को बढ़ावा देने वाले संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और पत्नी की अदला-बदली करने वालों को 10 से 15 साल की जेल की सजा का प्रावधान है।
  • कानून का मुख्य उद्देश्य धार्मिक मूल्यों को कायम रखना और इराकी समाज को नैतिक पतन से बचाना है।

Post a Comment

Previous Post Next Post

Featured Post

National Rural Development Conference 2026

The National Rural Development Conference (NRDC) 2026 was organized in New Delhi with the aim of accelerating the sustainable and inclusive ...

Popular Posts