- इराक की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला एक कानून पारित किया।
- इराक का नया संशोधित कानून अदालतों को समलैंगिक संबंधों में शामिल लोगों को 10 से 15 साल जेल की सजा देने में सक्षम बनाता है।
- इसने समलैंगिकता या वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कम से कम सात साल की जेल अनिवार्य कर दी है।
- जो कोई भी अपने जैविक लिंग या पहनावे को स्त्रैण तरीके से बदलता है उसे एक और तीन साल की सज़ा हो सकती है।
- इस कानून में समलैंगिकता को बढ़ावा देने वाले संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और पत्नी की अदला-बदली करने वालों को 10 से 15 साल की जेल की सजा का प्रावधान है।
- कानून का मुख्य उद्देश्य धार्मिक मूल्यों को कायम रखना और इराकी समाज को नैतिक पतन से बचाना है।
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