- तेलंगाना सरकार ने तम्बाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
- यह प्रतिबंध 24 मई, 2024 से एक साल के लिए प्रभावी हो गया है।
- यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत लगाया गया है।
- तम्बाकू उत्पादों से मौखिक कैंसर, मौखिक सबम्यूकोस फाइब्रोसिस और कई अन्य बीमारियां हो सकती हैं।
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