- हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है।
- 27 अगस्त 2024 को हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा ने न्यूनतम आयु बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया।
- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू के अनुसार, हिमाचल प्रदेश ऐसी पहल करने वाला पहला राज्य है।
- बाल विवाह निषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 को ध्वनि मत से पारित किया गया।
- यह विधेयक बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में संशोधन करता है।
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