हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम मे बदलाव

  • हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है।
  • 27 अगस्त 2024 को हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा ने न्यूनतम आयु बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया।
  • हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू के अनुसार, हिमाचल प्रदेश ऐसी पहल करने वाला पहला राज्य है।
  • बाल विवाह निषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 को ध्वनि मत से पारित किया गया।
  • यह विधेयक बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में संशोधन करता है।

Post a Comment

Previous Post Next Post

Featured Post

RRB Nursing Superintendent Previous Year Solved Papers & Practice Book (24 Set) 2024-25

RRB Nursing Superintendent Previous Year Solved Papers & Practice Book (24 Set) 2024-25 Purchase Book Online Click Here

Popular Posts