- 3 सितंबर को पश्चिम बंगाल विधानसभा में बलात्कार विरोधी ‘अपराजिता’ विधेयक पारित किया गया।
- प्रस्तावित विधेयक में बलात्कार के दोषी व्यक्तियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है, यदि उनके कृत्यों के परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह अचेत अवस्था में चली जाती है।
- इसके अतिरिक्त, इसमें बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषियों के लिए बिना पैरोल के आजीवन कारावास का प्रावधान है।
- इस कानून का शीर्षक 'अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024' है।
Tags:
विधि/न्याय