- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सिटीबैंक पर 39 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
- यह जुर्माना बैंक द्वारा बड़े जोखिम (लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क) से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन न करने और क्रेडिट सूचना कंपनियों (CICs) को समय पर जानकारी न देने के कारण लगाया गया है।
- 31 मार्च 2023 तक की वित्तीय स्थिति के आधार पर किए गए निरीक्षण में पाया गया कि सिटीबैंक ने कुछ मामलों में बड़े जोखिम सीमाओं का उल्लंघन किया और इसकी सूचना देर से दी। साथ ही, बैंक ने कुछ डेटा में सुधार के बाद भी उसे क्रेडिट सूचना कंपनियों को सात दिनों के भीतर अपडेट नहीं किया।
- RBI ने सिटीबैंक को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न इस गलती के लिए उस पर जुर्माना लगाया जाए।
- बैंक के जवाब और सुनवाई के बाद, RBI ने तय किया कि नियमों का उल्लंघन हुआ है, इसलिए यह जुर्माना लगाया गया।
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