- पेरू के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई।
- उन्हें 2006 और 2011 में अपने राष्ट्रपति अभियान के लिए वेनेजुएला सरकार और एक ब्राजीलियाई निर्माण फर्म से अवैध रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लीमा की एक अदालत ने दोषी ठहराया था।
- अदालत ने उनकी पत्नी नादिन हेरेडिया को भी मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाते हुए 15 साल की जेल की सजा सुनाई।
- हालांकि, ब्राजील के दूतावास में शरण मांगने के बाद, उन्हें ब्राजील की यात्रा करने की अनुमति दी गई।
- हुमाला और उनकी पत्नी, जो नेशनलिस्ट पार्टी के सह-संस्थापक हैं, ने 2011 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के लिए कंपनी से 3 मिलियन डॉलर का अवैध योगदान स्वीकार किया।
- इस जोड़े पर 2006 के चुनाव में अपनी बोली का समर्थन करने के लिए वेनेजुएला के ह्यूगो चावेज़ से 200,000 डॉलर स्वीकार करने का भी आरोप लगा था।
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