दक्षिण कोरिया के पर राष्ट्रपति यूं सुक योल के महाभियोग

  • दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति यूं सुक योल के महाभियोग पर 4 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा।
  • 14 दिसंबर, 2024 को, यूं पर नेशनल असेंबली (दक्षिण कोरिया की एकसदनीय राष्ट्रीय विधायिका) द्वारा महाभियोग लगाया गया था।
  • उनके खिलाफ़ आरोप बिना किसी वैध कारण के मार्शल लॉ घोषित करने का था।
  • यूं का तर्क है कि मार्शल लॉ की घोषणा का उद्देश्य सैन्य शासन लागू करना नहीं था।
  • यूं के अनुसार, यह विपक्ष द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ़ एक आह्वान था।
  • न्यायालय के फ़ैसले का सीधा प्रसारण किया जाएगा। यूं को पद से हटाने के लिए कम से कम छह न्यायाधीशों के बीच सहमति बननी चाहिए।
  • यूं को हटाए जाने की स्थिति में, 60 दिनों में नए राष्ट्रपति चुनाव होंगे।

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