- कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 24 अप्रैल, 2025 से एक वर्ष आगे बढ़ा दिया गया है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की उच्च स्तरीय समिति द्वारा आम सहमति नहीं बन पाने के बाद विस्तार को मंजूरी दी गई।
- यह कदम केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) अधिनियम के तहत सीबीआई और ईडी निदेशकों के लिए अनिवार्य दो साल के मानक निश्चित कार्यकाल से विचलन को दर्शाता है।
- हालाँकि, 2021 में पारित संशोधनों के तहत, सरकार को तीन एक-वर्षीय विस्तार देने का अधिकार है।
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