- 5 मई को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है।
- नए नियमों के तहत राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से शराब की दुकानों या ठेकों की दृश्यता प्रतिबंधित कर दी गई है।
- इसके अलावा मुख्य सड़कों से उचित दूरी पर खोली गई शराब की दुकानों पर किसी भी तरह का विज्ञापन या साइनबोर्ड लगाने की अनुमति नहीं होगी।
- उल्लंघन करने वालों पर पहली बार 1 लाख रुपये, दूसरी बार 2 लाख रुपये और तीसरी बार 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसके बाद शराब की दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
- स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों से शराब की दुकानों की दूरी की आवश्यकता को बढ़ाकर 150 मीटर कर दिया गया है।
- शराब की कुल दुकानों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो 1200 जोन में 2400 ही रहेंगी।
Tags:
राष्ट्रीय परिदृश्य
