- ऑस्ट्रेलिया ने अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब तक पहुँच प्रतिबंधित कर दी है।
- यह नाबालिगों की ऑनलाइन सुरक्षा में सुधार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।
- इसका लक्ष्य युवा उपयोगकर्ताओं के हानिकारक डिजिटल सामग्री के संपर्क को कम करना है।
- यूट्यूब को पहले प्रतिबंधों से बाहर रखा गया था।
- इसे अपनी शैक्षिक सामग्री के लिए मूल्यवान माना जाता था।
- नए शोध सामने आने के बाद अधिकारियों ने अपना रुख बदल दिया।
- एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 37% नाबालिगों को यूट्यूब पर हानिकारक सामग्री का सामना करना पड़ा।
- यह कानून मूल रूप से नवंबर 2024 में पेश किया गया था।
- यह नियंत्रित करता है कि किशोर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं।
- फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्नैपचैट पहले से ही इस कानून के दायरे में थे।
- नए प्रतिबंध 10 दिसंबर, 2025 से लागू होंगे।
- टेक कंपनियों को नए नियमों का पालन करना होगा।
- ऐसा न करने पर जुर्माना लग सकता है। जुर्माना 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक पहुँच सकता है।
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