- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “केरल” राज्य का नाम बदलकर “केरलम” करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- यह निर्णय केरल विधान सभा द्वारा 24 जून 2024 को पारित उस प्रस्ताव के बाद लिया गया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य के नाम में आधिकारिक परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया था।
- इस स्वीकृति के साथ राज्य के नाम को उसकी मूल भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप “केरलम” करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
- केरल विधान सभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर कहा था कि राज्य का नाम मलयालम भाषा में “केरलम” है।
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