- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank Limited) का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है, और इसके साथ ही बैंक के तौर पर काम करने की उसकी क्षमता भी प्रभावी रूप से समाप्त हो गई है। य
- यह फ़ैसला कई सालों से चली आ रही रेगुलेटरी चिंताओं और बार-बार नियमों का पालन न करने के बाद लिया गया है। केंद्रीय बैंक ने यह भी घोषणा की है कि वह बैंक को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए हाई कोर्ट का रुख करेगा।
- यह घटनाक्रम देश के फिनटेक इकोसिस्टम के लिए एक अहम मोड़ है, और साथ ही यह रेगुलेटरी अनुशासन को लेकर भी कई अहम सवाल खड़े करता है।
- आरबीआई ने अपने आदेश में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 (BR Act) के सेक्शन 22(4) के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जारी किया गया बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है।
- यह 24 अप्रैल, 2026 को कारोबार बंद होने के समय से प्रभावी होगा।
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