- मलेशिया ने 1 जून 2026 से एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट रखने की अनुमति नहीं होगी।
- यह कदम बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ते जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
- नए नियम के तहत प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों को अकाउंट बनाने से पहले उपयोगकर्ताओं की आयु सत्यापित करनी होगी।
- मलेशियाई संचार एवं मल्टीमीडिया आयोग ने स्पष्ट किया है कि 16 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ता उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नया अकाउंट पंजीकृत नहीं कर सकेंगे जो इस नियम के दायरे में आते हैं।
- आयु सत्यापन के लिए प्लेटफॉर्म को सरकारी पहचान दस्तावेजों जैसे राष्ट्रीय पहचान पत्र या पासपोर्ट का उपयोग करना होगा।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नाबालिग बच्चे गलत जानकारी देकर सोशल मीडिया अकाउंट न बना सकें।
- यह नियम उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होगा जिनके मलेशिया में कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ता हैं।
- इस श्रेणी में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
- यदि कोई कंपनी निर्धारित नियमों का पालन नहीं करती है, तो उस पर 1 करोड़ मलेशियाई रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- यह राशि लगभग 25 लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर है। सरकार का मानना है कि कड़े आर्थिक दंड से कंपनियां नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करेंगी।
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