- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने वीगन खाद्य उत्पादों की पहचान को अधिक स्पष्ट और विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
- नए नियमों के तहत 1 जुलाई 2027 से सभी अनुमोदित वीगन खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग पर निर्धारित मानकीकृत वीगन लोगो प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
- यह व्यवस्था खाद्य सुरक्षा एवं मानक (वीगन फूड्स) संशोधन विनियम, 2026 के तहत लागू की गई है, जिसकी अधिसूचना 21 मई 2026 को जारी की गई थी।
- यह संशोधन वर्ष 2022 में लागू वीगन खाद्य विनियमों को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति संबंधी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना तथा बाजार में वीगन उत्पादों की पहचान को एकरूप बनाना है।
- एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित आधिकारिक वीगन लोगो में हरे रंग का वर्गाकार फ्रेम, विशिष्ट शैली में बनाया गया “V”, अंकुरित पत्ती का चिन्ह तथा नीचे “VEGAN” शब्द शामिल है।
- प्राधिकरण ने लोगो के रंग, आकार और डिजाइन के लिए भी विस्तृत दिशानिर्देश तय किए हैं, ताकि सभी उत्पादों पर इसकी प्रस्तुति समान रहे।
- इस पहल से उपभोक्ताओं के लिए वीगन खाद्य उत्पादों की पहचान करना अधिक आसान और सुविधाजनक हो जाएगा।
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