- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कानपुर स्थित पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस निरस्त कर दिया है।
- केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस बैंक के पास पूंजी की कमी है और आमदनी की भी संभावनाएं नहीं हैं, इस कारण से इसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है।
- बैंक का परिसमापन होने पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये तक का जमा बीमा दावा कर सकेगा।
- बैंक की तरफ से दी गई सूचना के मुताबिक, उसके 99 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी समूची जमा राशि बीमा के तौर पर पाने के हकदार होंगे।
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