- भारतीय रिजर्व बैंक ने मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी पर 17.6 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है।
- यह उल्लंघन प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स यानी पीपीआई (PPI) और नो योर कस्टमर यानी केवाईसी (KYC) से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है।
- संस्था KYC और PPI को लेकर आरबीआई की तरफ से जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी।
- यह कार्रवाई नियामक अनुपालन मुद्दों पर आधारित है और इसका मतलब किसी भी लेनदेन या संगठन के अपने उपभोक्ताओं के साथ समझौते की वैधता पर निर्णय नहीं है।
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