वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2021


  • लोकसभा ने वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 पारित किया, जो वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)  के कार्यान्वयन का प्रावधान करता है।
  • इसे 17 दिसंबर, 2021 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था।
  • यह वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करता है।
  • विधेयक संरक्षित प्रजातियों की संख्या में वृद्धि और CITES को लागू करने का प्रयास करता है।
  • वर्तमान में इस अधिनियम में विशेष रूप से संरक्षित पौधों (I), विशेष रूप से संरक्षित जानवरों (IV), और वार्मिन प्रजातियों (I) के लिये छह अनुसूचियाँ शामिल हैं।
  • वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन एवं विनियमन तथा जंगली जानवरों, पौधों व उनसे बने उत्पादों के व्यापार पर नियंत्रण के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
  • उल्लंघन के प्रकार -अधिनियम, 1972-
  • सामान्य उल्लंघन-25,000 रुपए तक
  • विशेष रूप से संरक्षित जानवर-कम-से-कम 10,000 रुपए
  • उल्लंघन के प्रकार -विधेयक, 2021
  • सामान्य उल्लंघन-1,00,000 रुपए तक
  • विशेष रूप से संरक्षित जानवर-कम-से-कम 25,000 रुपए

    Post a Comment

    Previous Post Next Post

    Featured Post

    GIC, GDC, Assistant Professor Mains Sociology Chapterwise Solved Papers 2027

    GIC, GDC, Assistant Professor Mains Sociology Chapterwise Solved Papers 2027 Purchase Book Online Click Here

    Popular Posts