- प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है।
- इसे संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है।
- यह दिन संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
- भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया था, यह 26 जनवरी, 1950 को प्रभाव में आया और इसलिए भारत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है।
- यह देश में कानून और न्याय का आकलन करने के लिए मनाया जाता है।
- यह देश में न्यायपालिका प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है।
- यह दिन कानूनी पेशे की स्वतंत्रता का जश्न मनाता है।
- इन्हीं कारणों से संविधान दिवस को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- 1979 तक राष्ट्रीय कानून दिवस नहीं मनाया जाता था। डॉ. एल.एम. सिंघवी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था।
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