- ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 संसद में पारित हुआ।
- राज्यसभा ने 12 दिसंबर 2022 को बिल को मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही बिल पास कर चुकी है।
- बिल 2001 के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में संशोधन करता है।
- यह केंद्र को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने की शक्तियां देता है।
- इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि कुछ विशेष उपभोक्ता अपनी ऊर्जा आवश्यकता के कुछ भाग की पूर्ति गैर जीवाश्म स्रोतों से कर सकते हैं।
- बिल के तहत, भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण कोड 100 किलोवाट या उससे अधिक के कनेक्टेड लोड वाले कार्यालय और आवासीय भवनों पर लागू होगा।
- विधेयक में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की गवर्निंग काउंसिल में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान है।
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