उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण

  • उत्तराखंड के राज्यपाल ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है।
  • उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा अनुमोदित विधेयक सरकारी नौकरियों में राज्य की अधिवासित महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करता है।
  • उत्तराखंड विधानसभा ने नवंबर 2022 में उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक, 2022 पारित किया। यह विधेयक अब अधिनियम बन गया है।
  • मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि विधेयक सामाजिक न्याय, अवसर की समानता, जीवन स्तर में सुधार और सार्वजनिक योजना में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण प्रदान करने का प्रयास करता है।


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