विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन

  • हरियाणा सरकार द्वारा 45-60 आयु वर्ग के कम आय वाले अविवाहितों के लिए 2,750 रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन की घोषणा की गई है।
  • 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित लोग और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, वे पेंशन के लिए पात्र हैं।
  • 40-60 आयु वर्ग की 3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली विधुरों को भी हर महीने 2,750 रुपये पेंशन मिलेगी।
  • सरकार की इस पहल से राज्य पर 240 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
  • 45-60 आयु वर्ग में लगभग 65,000 अविवाहित पुरुष और महिलाएं और 5,687 विधुर हैं।

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