आरबीआई ने एचएसबीसी पर 36.38 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

  • 29 मई को, भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के लिए विदेशी ऋणदाता एचएसबीसी पर 36.38 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
  • केंद्रीय बैंक ने कहा कि एचएसबीसी ने फेमा, 1999 की उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया।
  • आरबीआई द्वारा एचएसबीसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित जवाब दाखिल किया और मौखिक प्रस्तुतियाँ भी दीं।
  • मामले के तथ्यों और बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन की पुष्टि हुई है और जुर्माना लगाना उचित है।

Post a Comment

Previous Post Next Post

Featured Post

Bihar STET Compulsory Papers 30 Solved & 21 Practice Book 2027

Bihar STET Compulsory Papers 30 Solved & 21 Practice Book 2027 Purchase Book Online Click Here

Popular Posts