- केंद्र सरकार ने हाल ही में 1980 के पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया गया है।
- 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे आवेदकों के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र को जन्मतिथि का एकमात्र मान्य प्रमाण माना जाएगा।
- इससे पहले, पासपोर्ट आवेदन में आधार, पैन या स्कूल प्रमाणपत्र जैसे विभिन्न दस्तावेज़ मान्य थे।
- यह बदलाव आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के साथ-साथ फर्जी दस्तावेज़ों पर रोक लगाने में सहायक होगा।
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