- यूरोपीय आयोग ने डिजिटल मार्केट्स एक्ट (DMA) के तहत प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन के आरोप में गूगल पर कुल 890 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है।
- वर्ष 2022 में लागू इस कानून का उद्देश्य बड़ी डिजिटल कंपनियों के बाजार प्रभुत्व को सीमित करना और छोटे प्रतिस्पर्धियों के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है।
- आयोग की जांच में पाया गया कि गूगल ने अपने सर्च परिणामों में अपनी ही सेवाओं और उत्पादों को प्रतिस्पर्धी प्लेटफॉर्म की तुलना में अधिक प्रमुखता दी।
- इस प्रथा को सेल्फ-प्रेफरेंसिंग (Self-Preferencing) कहा जाता है, जिसमें कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनी सेवाओं को अनुचित लाभ पहुंचाता है। इस उल्लंघन के लिए कंपनी पर 460 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया।
- इसके अलावा, गूगल प्ले स्टोर से जुड़े मामले में आयोग ने आरोप लगाया कि कंपनी ने ऐप डेवलपर्स को उपयोगकर्ताओं को प्लेटफॉर्म के बाहर उपलब्ध कम कीमत वाले भुगतान या खरीद विकल्पों की जानकारी देने और उनकी ओर निर्देशित करने से रोका।
- इस प्रकार की नीति को एंटी-स्टियरिंग प्रतिबंध (Anti-Steering Restrictions) कहा जाता है। इस उल्लंघन के लिए गूगल पर 430 मिलियन यूरो का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया।
- यह कार्रवाई यूरोपीय संघ की उस नीति को दर्शाती है, जिसके तहत डिजिटल बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और बड़ी टेक कंपनियों की बाजार शक्ति पर प्रभावी निगरानी रखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
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