केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो और फार्मास्युटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बीच समझौता

  • भारत से दवाओं के निर्यात को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) और फार्मास्युटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (Pharmexcil) ने अहम पहल की है।
  •  दोनों संस्थाओं ने 24 अगस्त 2026 को ग्वालियर स्थित CBN मुख्यालय में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
  • इस समझौते का उद्देश्य देश से होने वाले वैध फार्मास्युटिकल निर्यात को बढ़ावा देना और दवाओं व संबंधित उत्पादों के गलत इस्तेमाल तथा अवैध डायवर्जन को रोकना है।
  •  इसके जरिए निर्यात प्रक्रिया में निगरानी, पारदर्शिता और नियमों के पालन को और मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।
  • केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह भारत में अफीम पोस्ता की खेती की निगरानी करने वाली नोडल एजेंसी है। 
  • इसके अलावा ब्यूरो नारकोटिक ड्रग्स और नियंत्रित रासायनिक पदार्थों के आयात-निर्यात के लिए आवश्यक प्राधिकरण जारी करता है। 
  • CBN की गतिविधियां नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट, 1985 के तहत संचालित होती हैं।

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