- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस कदम से महिलाओं की विवाह की कानूनी उम्र पुरुषों के समान यानी 21 साल हो जाएगी।
- इस बदलाव को अमल में लाने के लिए विवाह की उम्र को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 जैसे व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन के लिए संसद में एक कानून पेश करने की आवश्यकता होगी।
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