केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने आज नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटी (एनएचएए) लॉन्च की। यह हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर ‘‘14566’ ’पर दिन-रात हिन्दी, अंग्रेजी तथा राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है।
यह हेल्पलाइन नंबर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम 1989 को उचित तरीके से लागू करना सुनिश्चित करेगा और पूरे देश में किसी भी दूरसंचार ऑपरेटरके मोबाइल या लैंडलाइन नंबर से वॉयस कॉल/वीओआईपी कॉल से एक्सेस किया जा सकता है। यह अधिनियम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से बनाए गए थे।
- 1) हेल्पलाइन के बारे में बुनियादी विवरण:
- टोल-फ्री सेवा।
- पूरे देश में किसी भी दूरसंचार ऑपरेटर के मोबाइल या लैंड लाइन नंबर से ‘‘14566’’पर वॉयसकॉल/वीओआईपी करके एक्सेस किया जा सकता है।
- सेवाओं की उपलब्धता : दिन-रात।
- सेवाएं हिन्दी, अंग्रेजी तथा राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगी।
- मोबाइल अप्लीकेशन भी उपलब्ध है।
- 2) हेल्पलाइन की विशेषताएं :
- शिकायत समाधान : पीसीआर अधिनियम, 1955 तथा पीओए अधिनियम 1989 के गैर-अनुपालन संबंधी पीडि़त/शिकायतकर्ता/एनजीओ से प्राप्त प्रत्येक शिकायत के लिए एक डॉकेट नंबर दिया जाएगा।
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