- विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर संसदीय स्थायी समिति ने प्रस्तावित वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- स्थायी समिति ने पाया है कि कुछ प्रजातियों, जिन्हें पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया है, को वन्यजीवों और पौधों की विभिन्न अनुसूचियों से बाहर रखा गया है तथा इन प्रजातियों को शामिल करने हेतु अनुसूचियों की संशोधित सूची की सिफारिश की गई है।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन एवं विनियमन तथा जंगली जानवरों, पौधों व उनसे बने उत्पादों के व्यापार पर नियंत्रण के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- अधिनियम में पौधों और जानवरों को भी सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर निगरानी की जाती है।
- इस अधिनियम में कई बार संशोधन किया गया है, अंतिम संशोधन 2006 में किया गया था।
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