- 5 मई 2026 को केंद्र सरकार ने भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- इस निर्णय के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश (CJI) को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी जाएगी।
- यानी, मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने पर सुप्रीम कोर्ट की कुल संख्या अब 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी।
- इस कदम का उद्देश्य अदालत में लंबित मामलों को तेजी से निपटाना और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक कुशल एवं प्रभावी बनाना है।
- बढ़ती जनसंख्या और मामलों की संख्या को देखते हुए न्यायपालिका पर दबाव लगातार बढ़ रहा था, जिसे कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है।
- सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या The Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956 के तहत निर्धारित की जाती है।
- इस नई वृद्धि को लागू करने के लिए संसद में The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 पेश किया जाएगा।
- इसके अलावा, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, उसकी संरचना और न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े प्रावधान स्पष्ट रूप से दिए गए हैं।
- संक्षेप में, यह निर्णय न्याय प्रणाली को अधिक मजबूत, तेज और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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