- सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में लोकसभा ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया।
- इस विधेयक का उद्देश्य शीर्ष अदालत में बढ़ते मामलों के बोझ को कम करना और मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना है।
- विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) भी शामिल होंगे।
- इससे शीर्ष अदालत की कार्यक्षमता बढ़ने और लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद है।
- यह विधेयक 20 जुलाई 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। इससे पहले मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
- नया कानून मई 2026 में जारी उस अध्यादेश का स्थान लेगा, जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की गई थी।
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